चरस रखने के दोषियों को कैद

Edited By Updated: 30 Sep, 2016 12:25 AM

court hashish charged punishment

पालमपुर के तहत 6 वर्ष पूर्व न्यूगल खड्ड में चरस सहित पकड़े गए 2 आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास सहित 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

धर्मशाला: पालमपुर के तहत 6 वर्ष पूर्व न्यूगल खड्ड में चरस सहित पकड़े गए 2 आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास सहित 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह फैसला स्पैशल जज-4 ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने सुनाया है। वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में चरस के दोषियों को 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।


जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 8 दिसम्बर, 2010 को न्यूगल खड्ड के पास पुलिस टीम गश्त कर रही थी। दोनों युवकों की तलाशी लेने पर उनके थैले से 700 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों की पहचान पालमपुर के अगोजर निवासी सुमित कटोच और बैजनाथ के रजोट निवासी संजीवन के रूप में हुई। अदालत में मामले की पैरवी कर रहे संदीप अग्निहोत्री व एनएम शर्मा ने अदालत में अभियोजन पक्ष के खिलाफ 17 गवाह पेश किए।

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