ऊना में गैर कानूनी तरीके से नीलाम हुए ठेके, आबकारी कमिश्नर पर कार्रवाई की तलवार

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Aug, 2017 04:20 PM

una in illegal in a proper way auctioned contracts

हिमाचल हाईकोर्ट ने ऊना में हुई शराब के ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है।

ऊना: हिमाचल हाईकोर्ट ने ऊना में हुई शराब के ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह 24 घंटे के अंदर नेगोशिएशन प्रक्रिया पूरी करें। अदालत ने प्रार्थी सरिता देवी की याचिका को मंजूर करते हुए आदेश दिए कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त इस नेगोशिएशन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उसने राज्य के हितों के खिलाफ काम किया है।


राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान
कोर्ट के सामने रखे गए सबूतों के मुताबिक आबकारी कमिश्नर की गलत कार्यप्रणली के कारण राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पर कड़ी टिपप्णी दर्ज की है। उसने अपने आदेशों में कहा कि इस आबकारी कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट से सबूतों को छिपाने के आरोप में अवमानना का मामला चलाया जा सकता है। 

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