Edited By Updated: 24 May, 2017 11:48 PM
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल 4 निर्दलीय विधायकों (एसोसिएट सदस्य) के संबंध में भाजपा की तरफ से दायर याचिका पर जल्द फैसला सुना सकते हैं।
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल 4 निर्दलीय विधायकों (एसोसिएट सदस्य) के संबंध में भाजपा की तरफ से दायर याचिका पर जल्द फैसला सुना सकते हैं। इसके लिए विधायकों के दस्तावेजों की मूल प्रतियां मिलने पर ही निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार निर्दलीय विधायकों से दस्तावेजों की मूल प्रतियां मांगी जाएंगी, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
भाजपा ने विस अध्यक्ष के पास दायर कर रखी है याचिका
बता दें कि भाजपा ने 4 निर्दलीय विधायकों मनोहर धीमान, पवन काजल, किरनेश जंग और बलबीर वर्मा को एसोसिएट सदस्य बनाए जाने के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दायर कर रखी है। इसमें भाजपा ने तर्क दिया है कि मामले पर निर्णय लेते समय विस अध्यक्ष को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को आधार बनाना चाहिए, जिसमें हरियाणा की पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को समर्थन दे रहे हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) के 5 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया था।
पार्टी से धोखाधड़ी करने वालों पर लगेगी रोक
पार्टी का कहना है कि जो विधायक चुनाव जीतने के बाद दल बदल और धोखा देकर किसी अन्य दल से मिलकर सरकार बनाते हैं, वे भविष्य में ऐसा नहीं कर पाएंगे। इससे धोखाधड़ी करने वालों पर रोक लगेगी। हालांकि जिन निर्दलीय विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, उनमें से बलबीर वर्मा अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह मनोहर धीमान भी शीघ्र भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष यदि निर्दलीय विधायकों के खिलाफ फैसला सुनाते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है।