पटवारी को रिश्वत लेना पड़ा महंगा, जानिए कोर्ट ने क्या सुनाई सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 08 Sep, 2017 08:23 PM

patwari was expensive to take bribe  know what the court heard

बिलासपुर राजस्व विभाग की कॉपिंग एजैंसी में कार्यरत कॉपिस्ट (पटवारी) नासिर खान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर बहादुर सिंह की अदालत ने रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए....

बिलासपुर: बिलासपुर राजस्व विभाग की कॉपिंग एजैंसी में कार्यरत कॉपिस्ट (पटवारी) नासिर खान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर बहादुर सिंह की अदालत ने रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की अलग-अलग धारों के तहत जुर्माना व साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को पी.सी. एक्ट की धारा 7 के तहत 2 साल के कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा पी.सी. एक्ट की धारा 13 (2) के तहत 2 साल का कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। 

1 हजार रुपए की रिश्वत लेते धरा था आरोपी
जानकारी के अनुसार जुखाला निवासी ललित कुमार पुत्र नंद लाल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दी कि पटवारी नासिर खान जमीन की कुछ नकलों को देने के मामले में उससे 1 हजार रुपए रिश्वत के रूप में मांग रहा है जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपनी टीम तैयार की व 1 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए उक्त पटवारी को मौके पर रंगे हाथ दबोचा। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 30 अक्तूबर, 2013 को एफ.आई.आर. दर्ज कर ली। भ्रष्टाचार रोकथाम एवं सतर्कता ब्यूरो की ओर से कोर्ट में मामले की पैरवी लोक अभियोजक एन.एस. चौहान ने की जिन्होंने उक्त पटवारी पर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए 14 गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। 

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