Edited By Updated: 08 Dec, 2016 11:27 AM
नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स से अब तक 13 करोड़ की आमदनी हो चुकी है, जबकि शहर के 2 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं....
शिमला: नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स से अब तक 13 करोड़ की आमदनी हो चुकी है, जबकि शहर के 2 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक निगम को टैक्स का भुगतान नहीं किया है, के खिलाफ निगम ने कार्रवाई करते हुए करीबन 1600 उपभोक्ताओं को सैक्शन 124 के तहत संपत्ति कुर्क करने को लेकर नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी होने के एक महीनेे के भीतर डिफाल्टरों को टैक्स का भुगतान करना होता है। इसके अलावा निगम संपत्ति कर बिल पर उपभोक्ताओं पर 5 प्रतिशत का जुर्माना भी लगा रहा है। ऐसे में बिल पर 5 फीसदी अधिक वसूली की जा रही है, क्योंकि निगम ने अक्तूबर तक टैक्स जमा करवाने के आदेश उपभोक्ताओं को दिए थे, इसके बाद से निगम ने पैनल्टी लगाने के आदेश कर विभाग को दिए थे, जिसके तहत अब नोटिस जारी किए गए हैं। निगम आयुक्त पंकज राय ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भुगतान नहीं करने पर सैक्शन 124 के तहत संपत्ति अटैच करने का प्रावधान निगम एक्ट में है।
डिफाल्टरों से होनी है 24 लाख की रिकवरी
वहीं 31 मार्च, 2012 के प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से निगम को 24 लाख कर रिकवरी करनी है। ये वो डिफाल्टर हैं, जिन्होंने निगम को पिछले 4 साल से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। निगम ने इन डिफाल्टरों की संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने निगम को इन डिफाल्टरों से रिकवरी करने के आदेश दिए हैं।
टैक्स का भुगतान करने की एम.सी. ने की अपील
वहीं नगर निगम प्रशासन ने उपभोक्ताओं से जल्द संपत्ति कर का भुगतान करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि जो डिफाल्टर अभी तक संपत्ति कर नहीं दे पाए हैं, वे जल्द अपनी देनदारियों को क्लीयर करें।