Edited By Punjab Kesari, Updated: 13 Oct, 2017 01:55 AM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद की अदालत में चरस तस्करी के आरोपी पर दोष तय हो जाने के बाद न्यायालय द्वारा दोषी आज्ञा चन्द पुत्र मान दास निवासी धनधार....
कुल्लू: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद की अदालत में चरस तस्करी के आरोपी पर दोष तय हो जाने के बाद न्यायालय द्वारा दोषी आज्ञा चन्द पुत्र मान दास निवासी धनधार, बंजार को 7 साल कठोर कारावास तथा 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने की है।
यह है मामला
मामले के अनुसार 27 जनवरी, 2015 को ए.एस.आई. चमन लाल पुलिस टीम के साथ फागु पुल के समीप नाका लगाया हुआ था। इस दौरान रात्रि करीब सवा 12 बजे पुलिस ने उक्त व्यक्ति के कब्जे से 785 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच पूरी करने के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। धीमान ने बताया कि चरस तस्करी के मामले में न्यायालय में 7 गवाह पेश किए। न्यायालय में पेश किए गए गवाहों के बयान व न्यायालय में पेश की गई ठोस दलीलों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।