हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार युवती को दी राहत, KNH में होगा गर्भपात

Edited By Punjab Kesari, Updated: 18 Oct, 2017 10:45 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई युवती के 32 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराने की इजाजत दे दी।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई युवती के 32 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराने की इजाजत दे दी। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार गठित मैडीकल बोर्ड की राय के आधार पर यह इजाजत दी। कोर्ट ने कमला नेहरू अस्पताल के मैडीकल सुपरिन्टैंडैंट को आदेश दिए हैं कि वे बिना समय गंवाए स्त्री रोग विशेषज्ञ की निगरानी में यह गर्भपात करवाएं। कोर्ट ने भ्रूण का डी.एन.ए. सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए ताकि कुल्लू जिला के बंजार पुलिस थाने में दुष्कर्म के आरोप को लेकर दर्ज प्राथमिकी की जांच में इसे इस्तेमाल किया जा सके। 

यह है मामला
मामले के अनुसार 19 वर्षीय युवती दिमागी तौर पर बीमार है। युवती दिल की बीमारी से भी पीड़ित है और उसके दिल में छेद है। दुष्कर्म के कारण यह युवती गर्भवती हुई थी। मैडीकल जांच के दौरान पाया गया कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का सिर सामान्य से अधिक गति से बढ़ रहा है, जिस कारण यदि बच्चे को पूरा विकसित होने दिया गया तो इससे बच्चे व मां दोनों की जिंदगी को खतरा पैदा हो जाएगा। कोर्ट ने मैडीकल ओपिनियन के आधार पर गर्भपात करवाने की इजाजत दे दी।

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