गुड़िया प्रकरण : CBI आज हाईकोर्ट में पेश करेगी स्टेटस रिपोर्ट

Edited By Punjab Kesari, Updated: 06 Sep, 2017 12:18 AM

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बहुचर्चित गुड़िया केस में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सी.बी.आई. की एस.आई.टी. इस केस की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी।

शिमला: बहुचर्चित गुड़िया केस में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सी.बी.आई. की एस.आई.टी. इस केस की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। अभी तक इस केस में एस.आई.टी. एक भी नई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। हालांकि जांच एजैंसी इसे सूरज केस से इंटरलिंक बता रही है। बता दें कि 29 अगस्त को सूरज की हत्या को लेकर सी.बी.आई. ने आई.जी. जैड.एच. जैदी, डी.एस.पी. मनोज जोशी, कोटखाई थाने के पूर्व एस.एच.ओ. राजिंद्र सिंह सहित 8 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। 48 घंटे पुलिस कस्टडी में रहने के बाद इनको सरकार ने सस्पैंड कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट में 16 अगस्त को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने सी.बी.आई. को 31 अगस्त तक जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने 19 जुलाई को गुडिय़ा मामले की सी.बी.आई. जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने उसी दिन सूरज हत्याकांड की भी इसी जांच एजैंसी से जांच करवाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर सी.बी.आई. ने दिल्ली में इस संबंध में 2 अलग-अलग केस दर्ज किए थे। 23 जुलाई से एस.आई.टी. ने जांच आरंभ की।

आरोपियों को दिल्ली ले गई सी.बी.आई.
सी.बी.आई. की एस.आई.टी. मंगलवार सुबह करीब 4 बजे आरोपी 8 पुलिस वालों को दिल्ली ले गई। रात को इन्हें बालूगंज थाने की हवालात में रखा गया था। इससे पहले दिन में इनको सी.जे.एम. की कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने इनको 3 दिन का और पुलिस रिमांड दिया था। कोर्ट में आरोपी पुलिस अधिकारियों के वकीलों ने रिमांड न देने का आग्रह किया था। उन्होंने सी.बी.आई. के माध्यम से दिल्ली में हो रही पूछताछ पर सवाल उठाए थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सी.बी.आई. को पूर्व एस.एच.ओ. राजिंद्र सिंह का डंडा व पट्टा रिकवर हो गया है? उसे एक दिन के लिए कोटखाई ले गए थे। पहले सभी आरोपियों को मंगलवार को कोटखाई ले जाने का विचार था लेकिन बाद में एस.आई.टी. ने इस विचार में बदलाव किया।

एफिडेविट मांगेगी सी.बी.आई.
सी.बी.आई. बुधवार को कोर्ट से आग्रह करेगी कि वह पुलिस की एस.आई.टी. के दायर किए गए एफिडेविट उसे सौंपे। ये एफिडेविट पुलिस महानिदेशक सहित एस.आई.टी. में शामिल रहे पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की ओर से दिए गए थे। तब इनमें से न तो आई.जी. और न ही डी.एस.पी. गिरफ्तार हुए थे।  सी.बी.आई. हाईकोर्ट से जांच के लिए और वक्त मांग सकती है। इससे पहले 2 बार उसे फटकार लग चुकी है लेकिन जबसे सी.बी.आई. ने पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है, तब से जनता के बीच पनपा आक्रोश भी खत्म होता दिखाई दे रहा है।  

सी.बी.आई. जांच का हिस्सा बनेंगे एफिडेविट
सी.बी.आई. के वकील अंशुल बंसन ने कहा कि बुधवार को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाएगी। जांच एजैंसी कोर्ट में एक अर्जी देगी। इसमें आग्रह किया जाएगा कि जो भी एफिडेविट पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने कोर्ट में दिए हैं, उन्हें सी.बी.आई. को सौंपा जाए। जांच एजैंसी इनको जांच का हिस्सा बनाना चाहती है।  

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