Edited By Updated: 06 Apr, 2016 01:29 PM
यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद निराशाजनक है।
शिमला: यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद निराशाजनक है। आपको बता दें कि प्रदेश विधानसभा में इस संदर्भ में लाए गए विधेयक को मंगलवार को पारित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच 3 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए जबकि एक विधेयक को वापस ले लिया गया।
विधानसभा में स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर का विधेयक पारित हुआ। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगाने का उपबंध किया गया है जिससे प्रदेश में अब ऑनलाइन शॉपिंग महंगी होगी। इसके तहत अब राज्य की सीमाओं पर 4 से 5 फीसदी तक टैक्स लगेगा। इसको लेकर एंट्री टैक्स में संशोधन कर दिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक के अलावा प्रदेश की सीमा पर प्रवेश शुल्क लगाने व निक्षेपकों के हितों को सुरक्षित रखने संबंधी संशोधन विधेयक पारित हुए। पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अब ग्राम सभाओं में एक तिहाई के स्थान पर एक चौथाई संख्या को ही कोरम माना जाएगा।
पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने विधेयक को पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया। बिना चर्चा के ही सदन में यह विधेयक पारित हुआ। वहीं सदन में हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का संरक्षण संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया। वित्तीय एजैंसियों पर रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए यह विधेयक लाया गया था जिसे मुख्यमंत्री ने पारित करने के लिए रखा। गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने और ऐसी कंपनियों में जमाकर्त्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने यह संशोधन बिल लाया। सरकार ने रिजर्व बैंक की गाइडलाइन की समीक्षा करने के बाद यहां कमियों को दूर करने के लिए विधेयक में कुछ उपबंध किए हैं जिन्हें प्रदेश में लागू कर वित्तीय एजैंसियों पर नियंत्रण किया जाएगा।