Edited By Updated: 08 Oct, 2016 11:36 AM
युवाओं में बढ़ रही नशे की आदत को देखकर अब खुली सिगरेट बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है।
शिमला: युवाओं में बढ़ रही नशे की आदत को देखकर अब खुली सिगरेट बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद शुक्रवार से लागू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे 5 अक्तूबर को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब हिमाचल में कोई भी व्यक्ति खुली सिगरेट व बीड़ी को नहीं बेच सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो पहली बार के अपराध पर उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
बिना पंजीकरण तंबाकू उत्पादों का खुदरा कारोबार करते पकड़े जाने पर कारोबारी को तीन महीने की कैद और 50 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इतना ही नहीं दोबारा पकड़े जाने पर एक साल की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। कारोबारियों को प्राधिकृत अधिकारी से मिला प्रमाणपत्र दुकानों में लगाना होगा।
कौन करेगा कार्रवाई
सहायक पुलिस निरीक्षक यानी ए.एस.आई. स्तर के अधिकारी को दुकान की तलाशी करने और कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद हिमाचल में इस अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया है।