आय से अधिक संपत्ति मामला: CM वीरभद्र की याचिका पर 24 नवंबर को दलीलें सुनेगी अदालत

Edited By Updated: 10 Nov, 2015 12:02 PM

cbi virbhadra singh income property case

दिल्ली की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा दायर याचिका को लेकर दलीलों पर दो हफ्तों में सुनवाई करने का फैसला किया।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा दायर याचिका को लेकर दलीलों पर दो हफ्तों में सुनवाई करने का फैसला किया। सिंह ने याचिका में सी.बी.आई. पर आय के ज्ञात सूत्रों से अधिक संपत्ति के एक मामले में अपने और अन्य के खिलाफ दायर प्राथमिकी की पूरी प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है।  


एजेंसी ने सिंह की याचिका पर आज अपना जवाब दिया जिसके बाद विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने मामले में सुनवाई का फैसला किया। अदालत ने कहा, ‘‘सी.बी.आई. द्वारा दायर आवेदन का जवाब देते हुए प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई। मामले में 24 नवंबर को दलीलों पर सुनवाई की जाएगी।’’ अदालत में दायर याचिका में 81 साल के सिंह ने कहा कि सी.बी.आई. को अदालत में प्राथमिकी की पूरी प्रतिलिपि जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।  


सी.बी.आई. ने कथित तौर पर 6.1 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करने के लिए सिंह और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ एक शुरूआती जांच (पीई) दर्ज की थी जिसे गत सिंतबर में एक नियमित मामले में बदल दिया गया। सी.बी.आई. ने आरोप लगाया था कि 2009-11 के दौरान सिंह और उनके परिवार की संपत्ति आय के ज्ञात सूत्रों से अधिक थी जिस दौरान वह संप्रग सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। 


सी.बी.आई. ने भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान और चुन्नी लाल चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सी.बी.आई. ने दावा किया कि इस अवधि में सिंह ने चौहान के माध्यम से अपने और अपने परिवार के लोगों की जीवन बीमा पॉलिसी में 6.1 करोड़ रुपए निवेश किए। सी.बी.आई. ने 26 सितंबर को इस मामले के सिलसिले में मुख्यमंत्री के आधिकारिक घर और दस दूसरी जगहों पर तलाशी ली। इस दिन सिंह की बेटी की शादी थी। 

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