मानहानि मामले में हिमाचल के CM वीरभद्र के खिलाफ आरोप तय

Edited By Updated: 02 Sep, 2015 09:51 AM

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एस एम कतवाल द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में आज उना की एक स्थानीय अदालत में आरोप तय किए गए।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एस एम कतवाल द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में आज उना की एक स्थानीय अदालत में आरोप तय किए गए।


आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने आरोप तय किए और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 अक्तूबर तय की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डीसी चौधरी की एकल पीठ ने 21 मार्च 2015 को मुकदमे के लिए निचली अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला भेजा था।  


कतवाल ने मानहानि के दो मामले में सिंह को सम्मन जारी करने के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। 2000-03 के बीच कथित बोर्ड के अध्यक्ष रहे कतवाल ने आरोप लगाया था कि सार्वजनिक बैठकों में सिंह के भाषणों में उनकी मानहानि की गई थी।

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