Edited By Kuldeep, Updated: 23 Sep, 2023 10:40 PM

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में विपक्ष की आपत्ति के बीच भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023 को संशोधित रूप से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में विपक्ष की आपत्ति के बीच भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023 को संशोधित रूप से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके तहत अब महिलाओं से 80 लाख रुपए की संपत्ति खरीद पर 4 फीसदी स्टांप ड्यूटी ली जाएगी। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संशोधन के इस प्रस्ताव को रखा। इस कारण विधेयक को पारित करने में समय लगा तथा इसे भोजन अवकाश के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। हालांकि इस विधेयक को पारित करने से पहले विपक्ष नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया।
सदन में इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन से प्रदेश की गरीब जनता को जमीन की खरीद के लिए 10 गुना अधिक स्टांप शुल्क देना होगा। ऐसे में सरकार को यह संशोधन वापस लेना चाहिए। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने जहां पर स्टांप शुल्क 100 रुपए लिया जाना था, उसे अब बढ़ाकर 1,000 रुपर करना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पहले डीजल 6 रुपए महंगा किया। इसके बाद सीमैंट के दाम में 10 रुपए बढ़ौतरी के अलावा बिजली की दरों को भी बढ़ाया। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि यह बढ़ौतरी प्रदेश हित में नहीं है।