नाबालिग लड़की से बहला-फुसलाकर किया दुराचार, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई यह सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 03 Oct, 2017 11:53 PM

rape from minor girl court gave this punishment to accused

नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देकर 7 वर्ष सश्रम कारावास और 9 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला: नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देकर 7 वर्ष सश्रम कारावास और 9 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सबूतों के अभाव के चलते दूसरे आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि अमित कुमार निवासी लोधवां 23 मई, 2008 को पठानकोट स्थित स्कूल में पढ़ने गई नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और धोखे से उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता के स्कूल से घर न लौटने पर उसके पिता ने उसी दिन नूरपुर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। 

22 गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला 
पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर जांच-पड़ताल के बाद आरोपी अमित कुमार और उसके दोस्त के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाह अदालत में पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अमित कुमार को दोषी करार देते हुए आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत 7 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 व 366 में 2-2 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

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