Edited By Vijay, Updated: 17 Sep, 2024 12:18 PM
पुलिस थाना जुब्बल में एक सड़क दुर्घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 281 और 106 (1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज हुआ है।
रोहड़ू (बशनाट): पुलिस थाना जुब्बल में एक सड़क दुर्घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 281 और 106 (1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज हुआ है। यह मामला नरेशा निवासी माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के बयान पर दर्ज किया गया है।
घटना बीते रविवार 15 सितम्बर शाम लगभग 6 बजे की है, जब नरेशा अपनी भतीजी हीना (20) पत्नी राहुल निवासी माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के साथ सड़क पर पैदल चल रही थी। इस दौरान हाटकोटी की ओर से रोहड़ू आ रही एक ऑल्टो के-10 कार ने हीना को टक्कर मार दी।
हालांकि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हीना को कार का चालक तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए रोहड़ू अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने हीना को मृत घोषित कर दिया। डीएसपी रोहड़ू रविंद्र नेगी ने कहा कि पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी करवाई शुरू कर दी है।
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