Edited By Updated: 06 Dec, 2016 09:38 PM
प्रदेश हाइकोर्ट ने वर्ष 2014 से कुमारसैन तहसील के गांव बनोला के 24 वर्षीय संदीप उर्फ सोनू के लापता होने के मामले में गृह सचिव व पुलिस अधीक्षक को 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है।
शिमला: प्रदेश हाइकोर्ट ने वर्ष 2014 से कुमारसैन तहसील के गांव बनोला के 24 वर्षीय संदीप उर्फ सोनू के लापता होने के मामले में गृह सचिव व पुलिस अधीक्षक को 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने संदीप उर्फ सोनू की मां द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए।
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता का बेटा संदीप उर्फ सोनू वर्ष 2014 में अपने दोस्तों के साथ सेब सीजन में काम करने कोटखाई तहसील के बाघी गांव में गया था। 3 अक्तूबर, 2014 तक प्रार्थी का उसके बेटे के साथ अंतिम बार फोन पर सम्पर्क हुआ था। याचिकाकर्ता ने 3 नवम्बर, 2014 थाना कुमारसैन में संदीप उर्फ सोनू के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी परंतु पुलिस आज तक मामले में कोई कारगर कदम उठाने में नाकामयाब रही है। प्रार्थी ने कोर्ट से मामले की जांच के लिए स्पैशल जांच दल का गठन करने और अगर प्रदेश पुलिस उसके बेटे को खोजने में असफल रहती है तो मामले को सी.बी.आई. को सौंपने की गुहार लगाई है। मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को होगी।