नूरपुर स्कूल बस हादसे पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार-स्कूल को नोटिस जारी

Edited By Vijay, Updated: 10 Apr, 2018 11:28 PM

hc issued notice to government and school on nurpur school bus accident

प्रदेश हाईकोर्ट ने नूरपुर स्कूल बस हादसे पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वह हादसे में घायलों को हरसंभव स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए। कोर्ट ने हादसे में मारे गए बच्चों के अभिभावकों से काऊंसलिंग कर उन्हें मानसिक वेदना से उभारने...

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने नूरपुर स्कूल बस हादसे पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वह हादसे में घायलों को हरसंभव स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए। कोर्ट ने हादसे में मारे गए बच्चों के अभिभावकों से काऊंसलिंग कर उन्हें मानसिक वेदना से उभारने के प्रयास करने की सलाह भी दी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पीड़ितों को सरकार की ओर से हरसंभव सहायता मुहैया करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी मंगलवार को पीड़ितों से मुलाकात की और घायलों का कुशलक्षेम पूछा। सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और घायलों को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 


सरकार व स्कूल को 2 सप्ताह के भीतर देना होगा जवाब 
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इस मामले में पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया व उनसे सुझाव देने को कहा कि ऐसे दर्दनाक हादसे फिर कभी न हों। कोर्ट ने सरकार व वजीर राम सिंह पठानिया मैमोरियल स्कूल को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के आदेश भी दिए। मामले पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

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