दुकान घोटाले मामले में डी.एम. हमीरपुर सस्पैंड, पढ़ें खबर

Edited By Vijay, Updated: 10 Aug, 2018 11:18 PM

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हिमाचल पथ परिवहन निगम में किराए पर चलाई जा रही दुकान की वसूली को राइट ऑफ करने संबंधित घोटाले मामले में सरकार ने डी.एम. हमीरपुर दलजीत सिंह को सस्पैंड कर दिया है। दुकान घोटाले की पिछले कई महीनों से डी.एम. के खिलाफ जांच चल रही थी।

शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम में किराए पर चलाई जा रही दुकान की वसूली को राइट ऑफ करने संबंधित घोटाले मामले में सरकार ने डी.एम. हमीरपुर दलजीत सिंह को सस्पैंड कर दिया है। दुकान घोटाले की पिछले कई महीनों से डी.एम. के खिलाफ जांच चल रही थी। जिसे एच.आर.टी.सी. प्रबंधन ने पूरा कर लिया है। यह मामला परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के पास भी पहुंचा था, जिस पर उन्होंने भी इस मामले में जांच के निर्देश जारी किए थे। 20 जून को यह मामला सरकार के समक्ष आया था। मामला सामने आने पर विभाग ने सी.जी.एम. को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा था और फिर 30 पन्नों की रिपोर्ट बनाकर एम.डी. एच.आर.टी.सी. को सौंप दी थी।

व्यक्ति को मृत घोषित कर जमा नहीं करवाई राशि
जानकारी के अनुसार एच.आर.टी.सी. डिपो हमीरपुर के तहत ऊना बस स्टैंड में अशोक कुमार द्वारा किराए पर चलाई जा रही दुकान की राशि जो करीब 60 लाख बनती थी, इस राशि को डी.एम. हमीरपुर ने विभाग को गुमराह करते हुए उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और वह राशि जमा नहीं करवाई और किराए संबंधी मामले को राइट ऑफ कर दिया लेकिन जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो वह व्यक्ति जीवित पाया गया। इस मामले को परिवहन मजदूर संघ ने भी प्रमुखता से उठाया था। संघ पदाधिकारियों ने इस मामले में आर.टी.आई. के माध्यम से जानकारी जुटाकर इसकी शिकायत निगम को की थी, जिस पर एच.आर.टी.सी. प्रबंधन अधिकारियों ने जांच बिठाई थी।

वर्ष 1998 में किराए पर दी थीं एक कैंटीन व 2 दुकानें
जांच के अनुसार ऊना बस स्टैंड पर 2 दुकानें व एक कैंटीन वर्ष 1998 में अशोक कुमार नामक व्यक्ति को किराए पर दी गई थी, लेकिन कई वर्षों तक व्यक्ति ने दुकान का किराया नहीं चुकाया जो 60 लाख के करीब था। इस संबंध में कई बार बस अड्डा प्राधिकरण शिमला एच.आर.टी.सी. मुख्यालय से भी लिखित में किराए की वसूली के लिए पत्र लिखे गए। डी.एम. ने वसूली की जगह व्यक्ति की मौत की झूठी सूचना मुख्यालय को भेज दी और मुख्यालय को वापस भेजी चि_ी में लिखा कि दुकान चला रहे व्यक्ति के पास किसी प्रकार की चल व अचल संपत्ति नहीं है जिससे कि किराया वसूला जा सकता है। इसलिए इस मामले को राइट ऑफ किया जाए। परिवहन मंत्री ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर डी.एम. को सस्पैंड किया गया है। इस मामले में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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