नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष को पद से हटाया, जानिए क्या है मामला

Edited By Vijay, Updated: 22 Dec, 2023 10:29 PM

deputy chairman of municipal council baddi removed from post

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर निकाय अधिनियम, 1994 की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

सोलन (ब्यूरो): राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर निकाय अधिनियम, 1994 की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। गौरतलब है कि नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष जस्सी राम ने 22 जून, 2023 को डीसी सोलन को अपना त्यागपत्र प्रेषित किया था। डीसी सोलन ने नगर परिषद बद्दी के कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए थे कि वह नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष का त्यागपत्र नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष से 2 दिन के भीतर स्वीकार करवाएं और इस सम्बन्ध में अनुपालना सूचना उन्हें प्रेषित करें। 26 जून, 2023 तक उपाध्यक्ष नगर परिषद बद्दी ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया और दूरभाष पर सूचित किया कि वह इस सम्बन्ध में 28 जून, 2023 तक निर्णय ले लेंगे किंतु उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया।

इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश नगर निकाय अधिनियम, 1994 की धारा 26 के तहत प्रदेश सरकार को नगर परिषद के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग या अपने कार्य निष्पादन में आदतन लापरवाही पर हटाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत ही निर्णय लिया जाता है। राज्य सरकार ने 5 जुलाई को उपमंडलाधिकारी नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल को नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष मान सिंह के मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी ने अपनी जांच में पाया कि नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष मान सिंह हिमाचल प्रदेश नगर निकाय अधिनियम, 1994 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हैं। इससे नगर परिषद की कार्य प्रणाली प्रभावित हुई है और उपाध्यक्ष शक्तियों के दुरुपयोग के दोषी पाए गए हैं।

सीपीएस राम कुमार ने कहा है कि नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष मान सिंह द्वारा कानून का पालन न करना निंदनीय है। कानून की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरैंस की नीति के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास कर रही है। इस सम्बन्ध में सभी का सहयोग अपेक्षित है।
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