Edited By Updated: 16 Nov, 2016 04:24 PM
अगर आप नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं और कैश नहीं है तो आपके लिए राहत की खबर है।
शिमला: अगर आप नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं और कैश नहीं है तो आपके लिए राहत की खबर है। परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने आम आदमी को राहत देते हुए कहा है कि उनका विभाग 24 दिसंबर 2016 तक सभी तरह के टैक्स पुरानी करंसी में स्वीकार करेगा।
बाली ने कहा कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पुराने नोटों के जरिए कराया जा सकता है। इसके अलावा सभी तरह के टैक्स, टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और किसी भी तरह का जुर्माना पुराने 500 और 1000 के नोटों में भरा जा सकता है। बाली ने बताया कि इस बारे में विभाग को उचित निर्देश दिए जा चुके हैं।