Edited By Updated: 14 Aug, 2016 01:52 PM
अगर आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर पढ़ लें।
ऊना: अगर आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर पढ़ लें। बता दें कि नए नियमों के अनुसार अब मालिक की फोटो के बिना वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। हालांकि इससे पहले नए वाहन की रजिस्ट्रेशन बिल के आधार पर होती थी। इसके चलते वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर शक बना रहता था। लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर नए नियम लागू किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर वाहन के पंजीकरण में पारदर्शिता लाने के लिए एस.डी.एम. ऊना पृथीपाल सिंह ने आर.एल.ए. शाखा को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।
इसके बिना आर.एल.ए. शाखा में वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इसके बाद अपना वाहन किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है तो उस समय भी वाहन के पुराने मालिक व नए मालिक की तस्वीर भी नए पंजीकरण के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा। निदेशक परिवहन विभाग के निदेशक सुनील चौधरी ने कहा कि समय-समय पर केंद्र सरकार की ओर से डायरेक्शन आती रहती है। ऐसे में कई जिलों में इसे लागू किया गया है।