Edited By Vaneet, Updated: 21 May, 2018 06:53 PM
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुरवीन चावला व उसके पति अक्षय ठक्कर द्वारा धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज होने के बाद आग्रिम...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुरवीन चावला व उसके पति अक्षय ठक्कर द्वारा धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज होने के बाद आग्रिम जमानत को लेकर सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोपहर बाद अपने आदेश में सुरवीन चावला की 4 जून से पहले तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि यदि पुलिस उन्हें 4 जून से पहले यदि गिरफ्तार करती है तो उन्हें अंतरिम जमानत पर छोडऩा होगा। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि अगली पेशी 4 जून से पहले सुरवीन चावला सहित तीनों आरोपी थाना सिटी पुलिस के समक्ष जांच में सहयोग करे।
मुझे ऊपर वाले रब पर है भरोसा
अदालत परिसर में बॉलीवुड एक्ट्रैस सुरवीन चावला के पिता रंजीत चावला व मां पूरे दिन चहलकदमी करते हुए परेशान दिखे। पूछने पर दोनों बार-बार यही कहते रहे कि मेरे बच्चों के खिलाफ साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुझे अदालत के साथ-साथ पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है। रब सबकुछ देखता है। मेरे बच्चे बेकसूर है। अदालत से उन्हें जरू र न्याय मिलेगा।
कानून से उपर कोई नहीं
अदालत परिसर में शिकायतकर्ता सतपाल गुप्ता की उपस्थिति में एडवोकेट नवीन जैरथ ने अदालती कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कानून से उपर कोई नहीं होता है। मेरे क्लाइंट सतपाल गुप्ता व उनके पुत्र पंकज गुप्ता ने पंजाबी फिल्म नील बट्टा सन्नाटा के निर्माण में 40 लाख रुपए का चेक फिल्म निर्माण कंपनी को भेजे थे। यह पैसा फिल्म निर्माण कंपनी की बजाए सतपाल गुप्ता के दिए 40 लाख रुपए एक्ट्रैस सुरवीन चावला के पति अक्षय ठक्कर के खाते में कैसे ट्रांसफर हुए। यदि आरोपी पुलिस जांच में शामिल हुए होते तो मामला यहां तक पहुंचता ही नहीं।