रोहतांग को लेकर NGT की बड़ी टिप्पणी

Edited By Updated: 23 Apr, 2016 01:52 PM

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नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने हिमाचल के रोहतांग दर्रा में प्रदूषण, सी.एन.जी. व इलेक्ट्रिक बसों को चलाने और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक...

कुल्लू: नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने हिमाचल के रोहतांग दर्रा में प्रदूषण, सी.एन.जी. व इलेक्ट्रिक बसों को चलाने और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक संबंधी मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के मुताबिक एन.जी.टी. ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ट्रिब्यूनल ने कई आदेश दिए लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी मामलों पर फैसला सुरक्षित किया जाता है। इन मामलों पर जल्द ही आदेश दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश से जुड़े इन मामलों पर सुनवाई की।


एन.जी.टी. ने रोहतांग दर्रा में मौजूद ग्लेशियरों के पिघलने पर चिंता जाहिर करते हुए कई आदेश दिए थे। इसके अलावा दर्रा में डीजल-पेट्रोल गाड़ियों के आवागमन को प्रतिबंधित करते हुए व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि ट्रिब्यूनल ने किसी को राहत नहीं दी है। एन.जी.टी. ने हाल ही में केंद्र सरकार को कहा कि वह हिमाचल में हाइब्रिड यानी इलेक्ट्रिक और सी.एन.जी. बस स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को फंड मुहैया कराए। 


बंद है कामकाजी महिलाओं का काम
रोहतांग दर्रा में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगने के बाद स्थानीय कामकाजी महिलाओं का काम भी बंद है। पर्यटकों को पारंपरिक कपड़े मुहैया कराने वाली महिलाओं ने एन.जी.टी. में याचिका दाखिल कर राहत की मांग की थी।


पैराग्लाइडिंग पर भी है रोक
आपको बता दें कि एन.जी.टी. ने पैराग्लाइडिंग पर भी रोक लगा रखी है। इस संबंध में सरकार की ओर से कहा गया था कि इससे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। बेंच का कहना था कि रोहतांग दर्रा में जितनी गतिविधि बढ़ेगी, पर्यावरण को उतना ही नुकसान होगा।

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