Edited By Vijay, Updated: 26 Nov, 2020 08:20 PM
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार कोरोना के लक्षण व फ्लू की शिकायत पर कर्मचारी होम क्वारंटाइन रहेंगे। साथ ही कोरोना पॉजिटिव आने पर उपचाराधीन व क्वारंटाइन रहने की स्थिति में नियमित,...
शिमला (कुलदीप): बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार कोरोना के लक्षण व फ्लू की शिकायत पर कर्मचारी होम क्वारंटाइन रहेंगे। साथ ही कोरोना पॉजिटिव आने पर उपचाराधीन व क्वारंटाइन रहने की स्थिति में नियमित, अनुबंध, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन व आउटसोर्स कर्मचारियों को पेड हॉलीडे का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव की तरफ से जारी इन निर्देशों को हाई रिस्क व लो रिस्क काॅन्टैक्ट कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है।
हाई रिस्क कान्टैक्ट में वह कर्मचारी आते हैं, जिनके घर में कोरोना के मरीज आ रहे हैं और वह सीधे उनके संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को कोविड मरीज के पास पीपीई किट पहनकर जाना होगा। कार, टैक्सी, बस, ट्रेन व फ्लाइट से सफर करके आने वालों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टैंस का पालन करने की सलाह दी गई है। इसी तरह कोविड मरीज के सीधे संपर्क और सैकेंडरी काॅन्टैक्ट में आए कर्मचारियों को भी एडवाइजरी का ध्यान रखना होगा।
कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने पर उसे 17 दिन होम आइसोलशन या उपचार में बिताने होंगे। लो रिस्क काॅन्टैक्ट कर्मचारियों को भी मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने सहित हाथ को बार-बार साबुन से धोने या सैनिटाइज करने की सलाह दी गई है। मुख्य सचिव तरफ से यह निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, डिविजनल कमिश्नर, डीसी, एसपी, निगम-बोर्ड के एमडी, स्वायत संस्थान के प्रमुख, लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को जारी किया गया है।