Edited By Vijay, Updated: 27 Sep, 2018 05:57 PM
ए.सी.जे.एम. अम्ब विजयलक्ष्मी की अदालत ने एक अहम फैसले में चैक बाऊंस होने पर एक महिला को 4 लाख रुपए हर्जाना व 3 माह कैद की सजा सुनाई है। इस मामले के तहत उपमंडल अम्ब के तहत एक गांव की महिला ने वर्ष 2010 में पंजाब नैशनल बैंक शाखा अम्ब से ट्रैक्टर...
अम्ब (अश्विनी): ए.सी.जे.एम. अम्ब विजयलक्ष्मी की अदालत ने एक अहम फैसले में चैक बाऊंस होने पर एक महिला को 4 लाख रुपए हर्जाना व 3 माह कैद की सजा सुनाई है। इस मामले के तहत उपमंडल अम्ब के तहत एक गांव की महिला ने वर्ष 2010 में पंजाब नैशनल बैंक शाखा अम्ब से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 5 लाख का ऋण लिया था लेकिन उसने ऋण की किस्तें समय पर अदा नहीं कीं। इस पर बैंक ने समय-समय पर कर्जा वापस करने को लेकर महिला को नोटिस भी जारी किए।
2015 में बाऊंस हुआ था चैक
महिला पर आरोप है कि उसने लोन की रकम को चुकाने के लिए वर्ष 2015 में बैंक को 3 लाख का चैक जारी किया लेकिन अकाऊंट में पर्याप्त रकम न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। इस पर उचित कार्रवाई करने के बाद बैंक ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत इस्तगासा दाखिल करवाया। बैंक की तरफ से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट प्रिंस सूद ने बताया कि माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त महिला को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।