जब एक अपराधी ही दूसरे आरोपी की जमानत लेने पहुंच गया न्यायालय

Edited By prashant sharma, Updated: 02 Apr, 2021 05:46 PM

when a criminal reached the court to get the bail of the other accused

कुल्लू न्यायालय में एक ऐसा मामला सामने आया कि हर कोई हैरान रह गया। हालांकि पुलिस की तत्परता के चलते मामला संभाल लिया गया। मामला कुछ यह था कि न्यायालय में जमानत की याचिका लगी थी, जमानत के लिए मिल नहीं रहा था

कुल्लू (दिलीप) : कुल्लू न्यायालय में एक ऐसा मामला सामने आया कि हर कोई हैरान रह गया। हालांकि पुलिस की तत्परता के चलते मामला संभाल लिया गया। मामला कुछ यह था कि न्यायालय में जमानत की याचिका लगी थी, जमानत के लिए मिल नहीं रहा था, तभी दो व्यक्ति न्यायालय में प्रस्तुत हुए और उन्होंने जमानत लेना स्वीकार किया। तभीयह पता चला कि जो दो लोग जमानत लेने के लिए आए थे, उनमें से एक दुष्कर्म का आरोपी है और एक दिन पूर्व ही हमीरपुर जेल से पेरोल पर बाहर आया था। इसके बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार लिया है। 

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना भुंतर में वर्ष 2021 में अभियोग संख्या 40/21 (हेरोइन) चिट्टा बेचने के जुर्म में दर्ज हुआ था।   जिसमें एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति हेनरी को कुल्लू पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसने अदालत जिला कुल्लू में जमानत याचिका लगा रखी थी। मामले में अदालत ने दो स्थानीय श्योरिटी और दो लाख के बाॅड पेश्ज्ञ करने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश के बाद अपराधी को जमानत के लिए दो लोकल श्योरिटी नहीं मिल पा रही थी। परंतु कल उक्त नाइजीरियन व्यक्ति कि श्योरिटी देने के लिए दो लोकल लोग अदालत में पेश हुए। यह दोनों ही लोग हमीरपुर के निवासी थे। इन्होंने अदालत में ये बताया कि यह दोनों हेनरी के एक भाई के दोस्त है, और हेनरी की श्योरिटी देने आये हैं और हेनरी का बेल बॉन्ड  भरा दिया। 

इस दौरान यह सूचना कुल्लू पुलिस को मिली कि दो व्यक्ति जो जिला हमीरपुर के रहने वाले हैं, उक्त हेनरी नाइजीरियन की जमानत देने आए हैं। जिस पर तुरंत कुल्लू पुलिस ने दोनों के बारे में जिला हमीरपुर से जानकारी हासिल की और पाया कि श्योरिटी देने आया हुआ एक व्यक्ति जो सुनील कुमार पुत्र हुकम चंद डाकघर- बलोह, तह- भोरंज, ज़िला हमीरपुर का निवासी है। पहले ही वर्तमान में दस साल की सजा हमीरपुर जेल में काट रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस थाना भोरंज में रेप केस दर्ज था और अदालत से 10 साल की सजा होने पर सजा भुगत रहा था। वह कुछ दिन पहले ही पैरोल पर अपने घर आया हुआ था। दूसरा भगत राम पुत्र प्रेम दास, निवासी हमीरपुर, जिला हमीरपुर का रहने वाला है उसके खिलाफ भी एक मारपीट केस, पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज है। इस सूचना को नायब कोर्ट के माध्यम से अदालत तक पहुंचाया गया जिस पर अदालत ने तुरंत हेनरी की जमानत याचिका बॉन्ड कैंसल कर दिए हैं और इस तरह पुलिस की सतर्कता से एक अपराधी को जमानत मिलते मिलते रह गई। पूछताछ में इन अपराधियों ने बताया कि 20000 के पैसे के लालच में जमानत भरने आए थे। इस तरह कई बार आरोपी जमानत हासिल करके गायब हो जाते हैं और दोबारा पुलिस की पकड़ में नहीं आते और ना ही अदालत में पेश होते हैं। मामले में पुलिस जांच कर रही है। 

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