हिमाचल में शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू, इतने साल तक के लोगों को मिलेगा रोजगार

Edited By Vijay, Updated: 16 May, 2020 06:59 PM

urban livelihood guarantee scheme started in himachal

कोरोना संकट के बीच प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 65 साल तक के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को संबंधित शहरी निकाय या कंटेनमैंट बोर्ड में पंजीकरण करवाना होगा।

शिमला (ब्यूरो): कोरोना संकट के बीच प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 65 साल तक के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को संबंधित शहरी निकाय या कंटेनमैंट बोर्ड में पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के 7 दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति को जॉब कार्ड मिल जाएगा। इस दौरान यदि 15 दिन के अंदर पंजीकरण करवाने वाले व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे 75 रुपए प्रतिदिन का बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान योजना में किया गया है। शनिवार को शहरी विकास विभाग की ओर से आजीविका गारंटी योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में कामगारों को साल में 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, यह योजना 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रहेगी।

मनरेगा की तर्ज पर शुरू की योजना

सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में शहरी आजीविका गारंटी योजना को शुरू किया है। इसमें लोगों की आजीविका चलाने के लिए साल में 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। जारी अधिसूचना के तहत इस योजना में दीन दयाल अंत्योदय नैशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत बेरोजगारों के कौशल विकास (स्किल डिवैल्पमैंट) का भी प्रावधान किया गया है। कौशल विकास के बाद मिशन के तहत संबंधित व्यक्ति ऋण भी लेने का पात्र होगा।

एक परिवार के  सभी लाभार्थी एक ही आवेदन पर करवा सकते हैं पंजीकरण

एक परिवार के सभी लाभार्थी एक ही आवेदन पर पंजीकरण करवा सकते हैं, उन्हें अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पात्र लाभार्थी को शहरी निकाय के अंतर्गत किए जा रहे प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के कार्यों में रोजगार दिया जाएगा। 15वें वित्तायोग व 5वें राज्य वित्त आयोग द्वारा शहरी निकायों को जारी ग्रांट इन एड के तहत किए जाने वाले कार्यों तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए जाने वाले सैनिटाइजेशन कार्य व अन्य सेवाओं में रोजगार मुहैया करवाया जाएगा।

7 दिन के अंदर लाभार्थी के खाते में जमा होगी मजदूरी

योजना के तहत जिन लाभार्थियों को रोजगार मिलेगा उसे प्रदेश सरकार के द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाएगी। मजदूरी 15 दिन के रोजगार के बाद 7 दिन के अंदर लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी। प्रदेश सरकार अधिसूचना व गाइडलाइन की कभी भी समीक्षा कर सकती है।

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