जोगिंद्रनगर के गलू स्थित शराब बॉटलिंग प्लांट का लाइसैंस सस्पैंड , एक्साइज विभाग ने वसूला 8.62 करोड़ जुर्माना

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jan, 2022 10:43 PM

una liquor bottling plant license suspended

आबकारी एवं कराधान विभाग ने जहरीली शराब कांड के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में मंडी जिले के गलू जोगिंद्रनगर स्थित शराब के बॉटलिंग प्लांट के लाइसैंस को सस्पैंड कर दिया है।

ऊना (सुरेन्द्र शर्मा): आबकारी एवं कराधान विभाग ने जहरीली शराब कांड के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में मंडी जिले के गलू जोगिंद्रनगर स्थित शराब के बॉटलिंग प्लांट के लाइसैंस को सस्पैंड कर दिया है। विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत इसमें बड़े स्तर पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस आधार पर राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने प्लांट का लाइसैंस सस्पैंड कर दिया है और विभागीय अधिकारी को भी सस्पैंड कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मामले की पुष्टि करते हुए एक्साइज कमिश्नर यूनुस ने बताया कि जो भी विभागीय अधिकारी कहीं संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि एक्साइज विभाग ने शराब के बॉटलिंग प्लांटों की चैकिंग के दौरान अनियमितताओं के 9 मामले पकड़े हैं। इनमें जिला सिरमौर स्थित बॉटलिंग प्लांट जिसमें स्प्रिट भंडारण से संबंधित अनियमितताएं पाई गई थीं, के मामले में कार्रवाई करते हुए प्लांट से 32.27 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। इसी प्रकार सोलन की इकाई पर भी कार्रवाई की गई और उसका लाइसैंस सस्पैंड कर दिया गया है और रिकवरी के लिए नोटिस दिया गया है। इस मामले में भी विभागीय कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।

एक्साइज कमिश्नर ने कहा कि सरकारी राजस्व में किसी प्रकार का नुक्सान न हो, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को पिछले कुछ माह से थोक व परचून दुकानों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान अनियमितताओं के 151 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें कांगड़ा के शराब के थोक विक्रेताओं के  2 मामले, ऊना का एक मामला तथा बिलासपुर का एक मामला शामिल है। इस मामले में विभाग ने 8.62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और 3 लाइसैंस भी रद्द किए हैं। एक थोक विक्रेता के खिलाफ पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखे हुए है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। विभाग के अधिकारियों को भी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। विभाग के अधिकारी पॉलिसी के मुताबिक आबकारी राजस्व को सुरक्षित करने के लिए समय-समय पर मासिक व त्रैमासिक आधार पर शराब के निर्माण एवं बिक्री से संबंधित परिसरों का निरीक्षण करते हैं। इस दौरान खामियां पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।

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