Edited By Vijay, Updated: 10 May, 2018 06:55 PM
उपमंडल पांवटा साहिब के सी.सी.आई. राजबन उद्योग में माल ढुलाई को लेकर चल रहे विवाद के मामले में एक माह बाद कोर्ट के आदेश पर माल ढुलाई का कार्य शुरू कर दिया गया है।
पांवटा साहिब: उपमंडल पांवटा साहिब के सी.सी.आई. राजबन उद्योग में माल ढुलाई को लेकर चल रहे विवाद के मामले में एक माह बाद कोर्ट के आदेश पर माल ढुलाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। डी.सी. सिरमौर ने राजबन में धारा-144 लगाई है। गौरतलब है कि सी.सी.आई. कंपनी में माल ढुलाई का टैंडर सिरमौर मल्टी एक्सल ट्राला सोसायटी को मिला था, जिसका सिरमौर ट्रक यूनियन ने विरोध किया था। इसके बाद विवाद शुरू हुआ और माल ढुलाई का काम ठप्प हो गया। 9 मई को डी.सी. सिरमौर ने राजबन में धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए। 10 मई को सुबह से ही धारा-144 लागू की गई। इसके बाद सुबह करीब 6 बजे ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया। डी.एस.पी. प्रमोद चौहान व थाना प्रभारी अशोक चौहान खुद मौके पर जायजा लेते रहे।
कब क्या हुआ
1. 16 अप्रैल को सी.सी.आई. राजबन में माल ढुलाई का टैंडर सिरमौर मल्टी एक्सल सोसायटी को मिला था। इस पर सिरमौर ट्रक यूनियन ने माल ढुलाई काम रुकवा दिया था।
2. 19 अप्रैल को सिरमौर ट्रक यूनियन के सदस्यों ने सी.सी.आई. में की थी तोडफ़ोड़। मामले में सी.सी.आई. प्रबंधन ने सिरमौर ट्रक यूनियन के 10 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया।
3. माल ढुलाई के विवाद के बाद प्रशासन ने सिरमौर ट्रक यूनियन व सिरमौर मल्टी एक्सल ट्राला यूनियन तथा सी.सी.आई. प्रबंधन के बीच मामला सुलझाने के लिए करीब 5 बार बैठकें कीं लेकिन हर बार बैठक बेनतीजा रही और माल ढुलाई विवाद जारी रहा।
4. 18 अप्रैल को सी.सी.आई. प्रबंधन ने ट्रक यूनियन के 1.22 करोड़ रुपए बकाए का भुगतान कर दिया था। बावजूद इसके ट्रक यूनियन ने माल ढुलाई कार्य नहीं होने दिया।
5. 27 अप्रैल को सिरमौर मल्टी एक्सल सोसायटी ने विवाद न सुलझाने के बाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाली थी।
6. 5 मई को हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश जारी किए कि सी.सी.आई. में माल ढुलाई शुरू की जाए और सिरमौर मल्टी एक्सल सोसायटी को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इसकी कॉपी सिरमौर मल्टी एक्सल सोसायटी को 7 मई को मिली और जिला प्रशासन को दी गई।
प्रबंधन को करोड़ों का नुक्सान
सी.सी.आई. राजबन उद्योग में करीब एक माह से माल ढुलाई बंद रही। इस कारण उद्योग में मजदूर व कर्मचारी बिना काम के बैठे रहे। सी.सी.आई. उद्योग से प्रतिदिन करीब 40 से 50 ट्रक सीमैंट के निकलते थे जोकि एक माह तक बंद रहे। इस कारण सी.सी.आई. उद्योग को करोड़ों का नुक्सान झेलना पड़ा है।
500 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू
एस.डी.एम. पांवटा साहिब एल.आर. वर्मा ने बताया कि राजबन सी.सी.आई. में 500 मीटर के दायरे में धारा-144 लगाई गई है। सी.सी.आई. में पुलिस बल तैनात किया गया है।