Edited By Vijay, Updated: 17 Jul, 2018 04:35 PM
पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत मंगलवार को पुलिस ने एक वाहन को बिना एक्स फार्म के चलते अवैध रूप से क्रश्ड माल ले जाने पर 10 हजार रुपए नकद जुर्माना किया है। मामला पुलिस चौकी ढांगूपीर का है।
इंदौरा (अजीज): पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत मंगलवार को पुलिस ने एक वाहन को बिना एक्स फार्म के चलते अवैध रूप से क्रश्ड माल ले जाने पर 10 हजार रुपए नकद जुर्माना किया है। मामला पुलिस चौकी ढांगूपीर का है। मिली जानकारी के अनुसार चौकी प्रभारी संजय शर्मा टीम के साथ ढांगूपीर रेलवे फाटक के निकट अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे कि इसी दौरान सामने आए एक टिप्पर (एच.पी. 73- 0627) को जांच के लिए रोका गया। इस दौरान टिप्पर क्रशर के रेत से भरा हुआ था। जब टीम ने टिप्पर चालक को एक्स फार्म दिखाने के लिए कहा तो वह उसे नहीं दिखा पाया, जिस पर टीम ने खनन अधिनियम के तहत उक्त जुर्माना किया तथा भविष्य में बिना एक्स फार्म मैटिरियल न ले जाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया।