नगर परिषद का फरमान, खुले में गंदगी फैलाई तो भुगतनी पड़ेगी ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 31 Mar, 2019 04:05 PM

this punishment if spreading dirt in the open

खुले में कूड़ा-कचरा फैंकने या जलाने वालों को चेतावनी देने के बाद अब 1 अप्रैल से नगर परिषद हमीरपुर द्वारा जुर्माना भी किया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक घर, दुकान, बैंक, सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यावसायिक एवं शिक्षण संस्थान से कूड़ा-कचरा एकत्रित...

हमीरपुर: खुले में कूड़ा-कचरा फैंकने या जलाने वालों को चेतावनी देने के बाद अब 1 अप्रैल से नगर परिषद हमीरपुर द्वारा जुर्माना भी किया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक घर, दुकान, बैंक, सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यावसायिक एवं शिक्षण संस्थान से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने के बारे में योजना का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके तहत लोगों को इस योजना के बारे में नगर परिषद द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है। अब 1 अप्रैल से नगर परिषद द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारी ही घर-घर जाकर कूड़ा एकत्रित करेंगे।

घरों में हरा व नीला कूड़ादान रखना अनिवार्य

सभी के घरों में हरा व नीला कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया गया है। गीले व सूखे कूड़े को इन कूड़ादानों में अलग-अलग रखना होगा, जिसे पालिका की गाड़ी में अलग-अलग से पालिका सफाई कर्मचारी को देना होगा। कूड़ा या पॉलीथीन इत्यादि जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा 1 अप्रैल से योजना लागू होने के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट रूल्ज-2016 का पालन न करने वालों के विरुद्ध पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट वाई लॉज-2018 के अनुरूप चालान कर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाएगी।

घर से कूड़ा उठाने की एवज में लिए जाएंगे 69 रुपए

नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रत्येक घर से कूड़ा एकत्रित करने की एवज में 69 रुपए तथा व्यावसायिक एवं संस्थानों से भी पालिका वाई लॉज अनुसार ही निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।

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