9 साल की मासूम से किया था यह ‘जघन्य’ अपराध, कोर्ट सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 12 Sep, 2017 09:08 PM

this heinous crime with innocent  court sentenced to life imprisonment

सेशन जज कुल्लू राकेश चौधरी ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कुल्लू: सेशन जज कुल्लू राकेश चौधरी ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी असम के कोकराझार निवासी अर्जुन कुमार को सजा के साथ उसे 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पोक्सो एक्ट के तहत भी दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा हुई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जिला न्यायवादी एन.एस. कटोच ने बताया कि वर्ष 2014 को टेक बहादुर ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी 9 वर्षीय बेटी 4 बजे केलांग नाला के पास सुलभ शौचालय के लिए गई थी और उसके बाद क्वार्टर में आ गई थी। उसके बाद वह बाजार चली गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने लड़की की तलाश शुरू की। उन्हें वह कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने पुलिस के पास इसकी शिकायत की।

स्कूल के पास मिला लड़की का शव
2 सितम्बर, 2014 को पुलिस ने सूचित किया कि एक लड़की का शव स्कूल के पास मिला है। जब परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया तो उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया। पुलिस ने इस संबंध में गवाह सीता देवी के बयान के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके साथ लड़की अंतिम बार देखी गई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी अर्जुन कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने मामले में चालान कोर्ट में पेश किया और पीड़ित पक्ष की ओर से एन.एस. कटोच ने मामले की पैरवी की। मामले में कुल 26 गवाह कोर्ट में पेश हुए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई।

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