EC की बड़ी कार्रवाई, ये 9 हिमाचली 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Edited By Vijay, Updated: 13 Apr, 2019 08:24 PM

these 9 himachali will not be able to contest elections for 3 years

विधानसभा चुनाव में संपत्ति का विवरण न देने पर निर्वाचन आयोग ने 9 हिमाचलियों को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। अब ये उम्मीदवार अगले 3 वर्ष तक संसद, विधानसभा अथवा विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन...

शिमला: विधानसभा चुनाव में संपत्ति का विवरण न देने पर निर्वाचन आयोग ने 9 हिमाचलियों को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। अब ये उम्मीदवार अगले 3 वर्ष तक संसद, विधानसभा अथवा विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि विभाग ने उक्त उम्मीदवारों को कई बार मामले पर नोटिस भी जारी किए थे। इन नोटिस के तहत विभाग ने मामले पर इन उम्मीदवारों से स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन नोटिस देने के बाद उक्त उम्मीदवारों ने अपनी आय-व्यय का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया है, जिसके बाद आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 (क) के तहत ये कार्रवाई की गई है।

इन उम्मीदवारों ने नहीं दिया था आय का ब्यौरा

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कांगड़ा जिला के बलवंत सिंह, लक्ष्मण दास, रसाल सिंह, गगनदीप पराशर, अनूप धीमान व दिग्विजय पुरी, जिला सिरमौर के सुरेंद्र मकान व केदार सिंह ने आयोग को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में असफल रहे हैं।

गगनदीप पराशर ने फतेहपुर विधानसभा से लड़ा था चुनाव

बता दें कि बलवंत सिंह, लक्ष्मण दास व रसाल सिंह ने कांगड़ा के  इंदौरा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा जिला कांगड़ा के समनोली गांव के गगनदीप पराशर ने कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जिला कांगड़ा के दाड़ी के  अनूप धीमान और गमरू खनियारा रोड के दिग्विजय पुरी ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।

बीते वर्ष केदार सिंह जिंदान की हो चुकी है मौत

जिला सिरमौर के सुरेंद्र मकान ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र व केदार सिंह जिंदान ने शिलाई से चुनाव लड़ा था लेकिन इस दौरान उक्त सभी उम्मीदवारों ने संपत्ति संबंधी जानकारी आयोग को नहीं दी। यहां बतां दें कि बीते वर्ष केदार सिंह जिंदान की मौत हो गई है।

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