Edited By Ekta, Updated: 14 Nov, 2019 11:45 AM
राज्य सरकार ने 17 नवम्बर को जिला सोलन के नालागढ़, सोलन तथा जिला शिमला के रामपुर में नगर परिषद क्षेत्रों के रिक्त स्थानों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश की इस अवधि के दौरान वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। यह अवकाश...
सोलन (ब्यूरो): राज्य सरकार ने 17 नवम्बर को जिला सोलन के नालागढ़, सोलन तथा जिला शिमला के रामपुर में नगर परिषद क्षेत्रों के रिक्त स्थानों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश की इस अवधि के दौरान वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। यह अवकाश नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा-25 के अंतर्गत दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने यहां जारी बयान में यह जानकारी दी।
प्रवक्ता ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों एवं राज्य के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक इकाइयां और दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं, परंतु इन क्षेत्रों के मतदाता हैं। अवकाश के लिए कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नगर परिषद उपचुनाव के लिए अस्थायी मतदान केंद्र बनाया
नगर परिषद नालागढ़ के वार्ड -8 बस्सियांवाला के 17 नवम्बर को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत बी.बी.एन.डी.ए. के नालागढ़ के वार्ड संख्या-7 स्थित कार्यालय को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नालागढ़ के स्थान पर अस्थायी मतदान केंद्र अधिसूचित किया गया है। निर्वाचन अधिकारी एवं एस.डी.एम. नालागढ़ प्रशांत देष्टा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 17 नवम्बर को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पटवारी पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है। इसी के दृष्टिगत मतदान केंद्र को अस्थायी तौर पर बी.बी.एन.डी.ए. कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है।