नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को मिली ये कठोर सजा, पढ़ें खबर

Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2018 05:30 PM

the accused get harsh punishment for rape with minor girl

शनिवार को न्यायधीश राजेश तोमर की विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने पर आरोपी निवासी नूरपुर के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उसे 10 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला: शनिवार को न्यायधीश राजेश तोमर की विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने पर आरोपी निवासी नूरपुर के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उसे 10 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। जुर्माना राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कपिल शर्मा ने की।

19 सितम्बर, 2015 का है मामला
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 19 सितम्बर, 2015 को उपमंडल के एक गांव की नाबालिग लड़की को उक्त दोषी जबरदस्ती अपने घर ले गया जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम किया। उसके उपरांत नाबालिग लड़की 19 सितम्बर को अपनी सहेली के घर करवा चौथ का सामान देने गई तो उक्त व्यक्ति ने उसे शादी को झांसा देकर वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसे धमकी भी दी की अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे गाड़ी से कुचलकर मार देगा।

अदालत में पेश किए 14 गवाह
इसके बाद पीड़िता ने इस बारे में परिजनों को बताया, जिस पर उन्होंने नूरपुर थाना में उक्त व्यक्ति के खिलाफ  केस दर्ज करवाया। पुलिस की जांच के बाद न्यायालय के पहुंच केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किया गए। गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ  दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे पोक्सो एक्ट-2012 के तहत उक्त सजा सुनाई।

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