हिमाचल में कर्फ्यू पास बनाने पर लगी अस्थायी रोक, सरकार ने दिया ये हवाला

Edited By Vijay, Updated: 29 Apr, 2020 10:29 PM

temporary ban on making curfew pass in himachal

हिमाचल प्रदेश की सीमा में बीते 3 दिन के भीतर 22,946 लोगों और 6,811 वाहनों के प्रवेश की अनुमति देने के बाद लॉकडाऊन और कर्फ्यू पास बनाने को लेकर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि सरकार के आला अधिकारियों ने पास बनाने को लेकर लगाई गई अस्थायी रोक का कारण...

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश की सीमा में बीते 3 दिन के भीतर 22,946 लोगों और 6,811 वाहनों के प्रवेश की अनुमति देने के बाद लॉकडाऊन और कर्फ्यू पास बनाने को लेकर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि सरकार के आला अधिकारियों ने पास बनाने को लेकर लगाई गई अस्थायी रोक का कारण आईटी विभाग के सर्वर का डाऊन होना बताया है। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि यह स्थिति 30 अप्रैल यानि वीरवार तक सामान्य हो जाएगी, लेकिन इसके बाद पास को बड़े स्तर पर जारी नहीं किया जाएगा, ताकि प्रदेश की सीमा पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा न हो। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार की तरफ से अब पास को उसी स्थिति में जारी किया जाएगा, जब उसकी बहुत अधिक आवश्यकता होगी। इस स्थिति में प्रदेश में आने वाले लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

राज्य में आना चाहते हैं 2 लाख लोग : जयराम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देर सायं पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य में इस समय 2 लाख से अधिक लोग आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह वापसी एक व्यवस्था के तहत होगी, ताकि सबके स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने समय रहते हुए उचित पग न उठाए होते, तो अन्य राज्यों की तरह यहां पर भी हालात खराब होते। उन्होंने विपक्ष की तरफ से की जा रही आलोचना पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में विपक्ष ऐसी कोई टिप्पणी न करे, जिससे माहौल खराब हो। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विपक्ष के किसी भी सुझाव पर गंभीरता से अमल करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आए नए निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिवों को वाहनों की आवाजाही को लेकर बुधवार को ताजा निर्देश जारी हुए हैं। इन निर्देशों में श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और धार्मिक यात्रा के कारण अलग-अलग स्थानों पर फंसे लोगों की आवाजाही को सुनिश्चित करने को कहा गया है। इन निर्देशों के अनुसार इसके लिए बसों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए तय मापदंडों का पालन करना होगा। जैसे की उपयुक्त अथॉरिटी या प्राधिकृत अधिकारी से पास बनवाने होंगे। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार होम क्वारंटाइन में रहना होगा।

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