अंक देने पर गलती की तो शिक्षक को लगेगा जुर्माना

Edited By kirti, Updated: 04 Aug, 2019 11:47 AM

teacher will be fined if he makes a mistake for giving marks

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अंकों के आबंटन में पाई गई त्रुटियों व पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण के समय मूल्यांकन में भिन्नता होने पर सख्त रवैया अपनाएगा। बोर्ड की ओर से इस संदर्भ में दंड का प्रावधान कर लिया गया है। बोर्ड...

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अंकों के आबंटन में पाई गई त्रुटियों व पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण के समय मूल्यांकन में भिन्नता होने पर सख्त रवैया अपनाएगा। बोर्ड की ओर से इस संदर्भ में दंड का प्रावधान कर लिया गया है। बोर्ड की 114वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रैक्टिकल परीक्षाओं में प्राध्यापकों/अध्यापकों द्वारा ओ.एम.आर. शीट/सूची में अंकों के आबंटन में त्रुटि पर प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक तथा संबंधित प्रैक्टिकल शिक्षक को 100 रुपए प्रति परीक्षार्थी की दर से दंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण के समय मूल्यांकन पर अंकों में 10 प्रतिशत से अधिक भिन्नता पाए जाने पर संबंधित परीक्षक व चैकिंग असिस्टैंट को बोर्ड ड्यूटी से अलग करने तथा दंड लगाने हेतु स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा दंडित परीक्षक व चैकिंग असिस्टैंट की सेवा पंजिका (सर्विस बुक) में एंट्री करने हेतु मामला निदेशक उच्चतर/प्रारंभिक शिक्षा को प्रेषित करने का भी निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी बोर्ड इस तरह की कार्रवाई कर चुका है। बोर्ड ने पहले कार्रवाई करते हुए परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को चैक करने में कोताही बरतने वाले 3 अध्यापकों को पेपर चैकिंग की ड्यूटी से प्रतिबंधित कर दिया था।
 

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