टैक्सी संचालकों को मीटर लगाने होंगे अनिवार्य

Edited By Ekta, Updated: 03 Sep, 2018 10:53 AM

taxi operator will be required to put meter

जिला भर में चलने वाली सभी एच.पी. 02 नंबर वाली सभी टैक्सियों में जल्द से जल्द टैक्सी संचालकों को मीटर लगाने अनिवार्य होंगे। साथ ही एच.पी. 02 नंबर वाली टैक्सी संचालकों की आर.सी. में मीटर का ब्यौरा भी दर्ज किया जाएगा। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने...

धर्मशाला (पूजा): जिला भर में चलने वाली सभी एच.पी. 02 नंबर वाली सभी टैक्सियों में जल्द से जल्द टैक्सी संचालकों को मीटर लगाने अनिवार्य होंगे। साथ ही एच.पी. 02 नंबर वाली टैक्सी संचालकों की आर.सी. में मीटर का ब्यौरा भी दर्ज किया जाएगा। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने सभी टैक्सी संचालकों को आगामी कुछ दिनों के भीतर टैक्सियों में यह मीटर लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। आर.टी.ओ. डा. मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि धर्मशाला के 40 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली टैक्सियों में यह मीटर लगाने होंगे। विभाग ने टैक्सी यूनियनों को पंजीकृत एजैंसियों की लिस्ट भी जारी कर दी है और इन एजैंसियों से मीटर लगाने के बाद टैक्सी संचालकों को यह मीटर नापतोल विभाग में पास करवाना पड़ेगा। 

नापतोल विभाग द्वारा इसके बाद एक प्रमाण पत्र जारी होगा कि टैक्सी में मीटर लगवा दिया गया है या नहीं। जिला के टैक्सी संचालकों द्वारा इस प्रमाण पत्र को आर.टी.ओ. कांगड़ा के पास जमा करवा कर गाड़ी की आर.सी. में यह दर्ज करवाना होगा कि टैक्सी में मीटर लगा है। इसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित किराए की दरें ही टैक्सी संचालक यात्रियों से वसूल कर सकेंगे। टैक्सियों में मीटर लगने के बाद जैसे ही टैक्सी यात्री को अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए चलेगी तो वाहन चलाते ही 50 रुपए किराया देना होगा। इसके साथ ही एक किलोमीटर के बाद 15 रुपए जुड़ते जाएंगे। एक घंटा यात्री द्वारा टैक्सी संचालक को खड़ा करने पर 25 रुपए किराया अतिरिक्त देना होगा। इसके साथ ही 5 रुपए प्रति बैग किराया भी चुकाना होगा।

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