चैक बाऊंस आरोपी को एक वर्ष का कारावास व दो लाख जुर्माना

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Jul, 2018 09:14 PM

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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर हितेंद्र शर्मा की अदालत ने चैक बाऊंस का मामला सिद्ध होने पर आरोपी को एक वर्ष का कारावास व शिकायतकत्र्ता को हर्जाना देने का फैसला सुनाया।

सुंदरनगर: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर हितेंद्र शर्मा की अदालत ने चैक बाऊंस का मामला सिद्ध होने पर आरोपी को एक वर्ष का कारावास व शिकायतकत्र्ता को हर्जाना देने का फैसला सुनाया। शिकायतकत्र्ता के.डी. सीड हाऊस के मालिक निवासी चांगर अश्वनी सैनी ने अधिवक्ता सुचित्रा ठाकुर गुलेरिया के माध्यम से बल्ह तहसील के राजगढ़ निवासी राजकुमार सैनी पुत्र पूर्ण चंद सैनी के खिलाफ  चैक बाऊंस होने पर अदालत में एन.आई. एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज करवाया था। शिकायतकत्र्ता के अधिवक्ता सुचित्रा ठाकुर गुलेरिया ने बताया कि दोषी बीज, खाद व दवाइयों का रिटेल व्यापार करता है। उसने शिकायतकत्र्ता की फर्म से कृषि वस्तुएं खरीदी थीं और मूल्य के रूप में शिकायतकर्ता को 3 लाख 19 हजार 600 रुपए का चैक दिया था। उन्होंने बताया कि दोषी ने चैक देते समय शिकायतकत्र्ता को भरोसा दिलाया था कि चैक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा। अधिवक्ता सुचित्रा ने बताया कि दोषी राजकुमार सैनी के खाते में पैसे न होने की वजह से चैक बाऊंस हो गया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष का कारावास व 2 लाख 19 हजार 560 रुपए हर्जाना देने की सजा सुनाई।

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