Edited By Ekta, Updated: 07 Jan, 2019 10:23 AM
केंद्र सरकार द्वारा नो डिटैंशन पॉलिसी समाप्त करने के बाद अब पहली से आठवीं कक्षा तक फे ल-पास की पुरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। स्कूलों में अब आठवीं तक के छात्र बिना पढ़े पास नहीं होंगे। शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में ये व्यवस्था लागू...
शिमला (प्रीति): केंद्र सरकार द्वारा नो डिटैंशन पॉलिसी समाप्त करने के बाद अब पहली से आठवीं कक्षा तक फे ल-पास की पुरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। स्कूलों में अब आठवीं तक के छात्र बिना पढ़े पास नहीं होंगे। शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में ये व्यवस्था लागू कर देगा। भारत सरकार ने आर.टी.ई. एक्ट-2009 के नियमों में संशोधन कर राज्य में भी इसमें बदलाव करने को कहा है। इसके तहत इसमें अब पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए फे ल और पास करने का प्रावधान किया है। इससे पूर्व पूरे देश में आर.टी.ई. एक्ट-2009 के तहत छात्रों को फेल न करने का प्रावधान था। इस दौरान यदि छात्र कम ग्रेड भी ले रहा है तो भी उसे अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा था, ऐसे में प्रदेश में 10वीं कक्षा के बोर्ड के परिणामों पर असर पड़ रहा था। बीते वर्षों में पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों पर जो भी सर्वे किए गए हैं, उनके परिणाम भी बेहतर नहीं हैं। ये छात्र जमा व घटाने के सवालों को भी हल नहीं कर पाए हैं।
जिलों को जल्द जारी होंगे निर्देश
समग्र शिक्षा अभियान इस संबंध में जल्द ही जिलों को निर्देश जारी करने जा रहे हैं। इसके तहत जिलों को आर.टी.ई. एक्ट के नियमों में हुए संशोधन के बारे में अवगत करवाया जाएगा। स्कूलों को नए नियमों के तहत ही परीक्षाओं की तैयारी करवाने के निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग ये व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने जा रहा है। गौर हो कि प्रदेश सरकार कई बार ये मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठा चुकी है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के साथ इस संबंध में कई बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री की बैठकें हुईं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी केंद्र से ये मामला कई बार उठाया था। स्कूलों में छात्रों को फेल न करने की इस व्यवस्था पर दूसरे राज्यों ने भी सवाल उठाए थे।