दीपावली के मद्देनजर पटाखों की अवैध बिक्री, भंडारण और परिवहन पर होगी सख्त कार्रवाई, निर्देश जारी

Edited By Swati Sharma, Updated: 18 Sep, 2026 09:55 AM

strict action will be taken against illegal sale firecracker in view of diwali

दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन शिमला ने जिले में पटाखों/आतिशबाजी की अनधिकृत बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं वितरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आम जनता, व्यापारियों एवं पटाखा विक्रेताओं से अपील की...

Himachal News : दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन शिमला ने जिले में पटाखों/आतिशबाजी की अनधिकृत बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं वितरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आम जनता, व्यापारियों एवं पटाखा विक्रेताओं से अपील की है कि पटाखों की बिक्री, भंडारण, परिवहन अथवा वितरण केवल विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक नियम, 2008 तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस/अनुमति की शर्तों के अनुरूप ही किया जाए।

लाइसेंस धारक पटाखा विक्रेताओं के लिए आवश्यक निर्देश

सभी लाइसेंसधारक पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि उनके लाइसेंस वैध एवं नवीनीकृत हों तथा पटाखों की बिक्री एवं भंडारण केवल अधिकृत/लाइसेंस प्राप्त परिसरों में और लाइसेंस में निर्धारित मात्रा एवं शर्तों के अनुसार ही किया जाए। लाइसेंसधारकों को अपने परिसर एवं भंडारण स्थलों में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। इनमें अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरण, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन प्रवेश एवं निकास व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रबंध शामिल हैं। लाइसेंस प्राप्त परिसर में रखे जाने वाले पटाखों की मात्रा एवं प्रकृति संबंधित लाइसेंस में निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। बिना लाइसेंस वाले परिसरों, आवासीय भवनों अथवा अस्थायी संरचनाओं में पटाखों का भंडारण, बिक्री या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। लाइसेंसधारकों को अपने लाइसेंस तथा निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखने होंगे और सक्षम अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण में पूर्ण सहयोग करना होगा। नियमों अथवा लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर अनधिकृत पटाखों की जब्ती तथा लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण सहित नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में होंगे नियमित निरीक्षण

उपायुक्त ने संबंधित उपमंडल दंडाधिकारियों (SDM) एवं पुलिस अधिकारियों को बाजारों, लाइसेंस प्राप्त परिसरों, पटाखा भंडारण स्थलों तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि पटाखों की किसी भी प्रकार की अनधिकृत बिक्री अथवा भंडारण की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

निर्धारित समय में ही करें आतिशबाजी

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पटाखों के उपयोग एवं आतिशबाजी के संबंध में जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पटाखे केवल निर्धारित समयावधि के दौरान ही चलाए जाएं तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अन्य सभी दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने नागरिकों से सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि सभी मिलकर सुरक्षित, कानूनसम्मत और पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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