Edited By Simpy Khanna, Updated: 04 Oct, 2019 12:41 PM
प्रदेश में अब होटलों में रहना सस्ता हो गया है। एक हजार रुपए के होटल कमरे पर अब पर्यटकों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत होटल के कमरों के लिए सरकार ने नया स्लैब जारी किया है।
शिमला (प्रीति) : प्रदेश में अब होटलों में रहना सस्ता हो गया है। एक हजार रुपए के होटल कमरे पर अब पर्यटकों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत होटल के कमरों के लिए सरकार ने नया स्लैब जारी किया है।
1000 से 7500 रुपए तक के कमरे के लिए 12 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा और 7500 रुपए से ऊपर वाले कमरों के लिए 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इससे पूर्व प्रदेश में 2500 रुपए के कमरे पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी., 2500 से 7500 रुपए तक 18 प्रतिशत व 7500 रुपए से ऊपर वाले कमरों पर 28 प्रतिशत जी.एस.टी. लगता था, जिसे सरकार ने जी.एस.टी. काऊं सिल के निर्देशों के बाद कम कर दिया है।
इसके अतिरिक्त पहले आऊटडोर खानपान पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. लगता था, जो अब पर्यटकों को 5 प्रतिशत देना होगा। इसकेे साथ ही सरकार ने इस दौरान फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोजैक्ट के लिए सप्लाई होने वाले मैटीरियल को भी जी.एस.टी. के दायरे से बाहर किया है।