माननीयों को सालाना 4 लाख मुफ्त यात्रा सुविधा पर मोहर, अधिसूचना जारी

Edited By Vijay, Updated: 05 Nov, 2019 10:19 PM

stamp on travel allowance service of minister mla

माननीयों (विधायकों) को सालाना 4 लाख रुपए की मुफ्त यात्रा सुविधा देने पर मोहर लग गई है। राजभवन की तरफ से विधानसभा से पारित संशोधन विधेयक को अनुमति मिलने के बाद इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार अब माननीयों के यात्रा भत्ते को...

शिमला (ब्यूरो): माननीयों (विधायकों) को सालाना 4 लाख रुपए की मुफ्त यात्रा सुविधा देने पर मोहर लग गई है। राजभवन की तरफ से विधानसभा से पारित संशोधन विधेयक को अनुमति मिलने के बाद इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार अब माननीयों के यात्रा भत्ते को मौजूदा 2.50 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ हवाई, रेल और टैक्सी सेवा में मिल सकेगा। इससे माननीयों को किसी भी यात्रा पर जाने के लिए यदि जरूरत हो तो वह 25 हजार रुपए तक एडवांस राशि ले सकता है। इस सुविधा के लिए विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक के अलावा सदस्य की पत्नी व पति के अलावा उनके अविवाहित पुत्र, पुत्रियां, दत्तक पुत्र व दत्तक पुत्रियां पात्र होंगे। इसके अलावा विधानसभा की तरफ से पूर्व विधायकों के यात्रा भत्ते को भी मौजूदा 1.25 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया था।

माननीयों ने वित्त वर्ष के दौरान क्लेम किए थे करीब 66 लाख रुपए 

उल्लेखनीय है कि इससे पहले माननीयों की तरफ से एक वित्त वर्ष के दौरान करीब 66 लाख रुपए का क्लेम किया गया था, जिसका खुलासा आरटीआई में उपलब्ध जानकारी से प्राप्त हुआ था। इस सुविधा के लिए 39 मौजूदा विधायकों के अलावा 58 पूर्व विधायकों ने मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए क्लेम किया है। आरटीआई के माध्यम से सामने आई एक अन्य जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे 73 पूर्व विधायकों ने आवास व वाहन खरीद के लिए करीब 20 करोड़ रुपए का ऋण भी लिया है। इसमें से माननीयों पर अभी भी 13.50 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है।

अब तक चुकता किया 6 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण

अब तक पूर्व विधायकों ने 6 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण ही चुकता किया गया है। माननीयों को यह ऋण 4 फीसदी ब्याज दर पर एक बार दिया जाता है। इसमें हाऊस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) की सीमा 50 लाख रुपए है, जबकि मोटर कार एडवांस (एमसीए) की सीमा 15 लाख रुपए तय है। आरटीआई से उपलब्ध जानकारी में पूर्व विधायकों की तरफ से लिए गए ऋण की जानकारी विधानसभा की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। इसमें 56 पूर्व विधायकों ने आवास और 43 ने वाहन खरीद के उद्देश्य से ऋण लिया है।

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