Edited By Vijay, Updated: 24 Oct, 2018 11:17 PM
प्रदेश हाईकोर्ट ने पोलैंड नागरिक ब्रुनो के अगस्त, 2015 में मनाली से गुम हो जाने के मामले में पुलिस द्वारा उपयुक्त कार्रवाई न करने पर पुलिस अधीक्षक कुल्लू को कोर्ट में तलब किया है।
शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने पोलैंड नागरिक ब्रुनो के अगस्त, 2015 में मनाली से गुम हो जाने के मामले में पुलिस द्वारा उपयुक्त कार्रवाई न करने पर पुलिस अधीक्षक कुल्लू को कोर्ट में तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू द्वारा इस मामले में समय-समय पर दायर हलफनामों के अवलोकन के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। मामले के अनुसार पोलैंड नागरिक ब्रूनो 7 अगस्त, 2015 को मनाली पहुंचा था और 10 अगस्त, 2015 को जरी से कसोल के लिए निकला था। उसके बाद वह रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गया था।
20 अगस्त, 2015 के मनाली थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट
20 अगस्त, 2015 को पोलिश अम्बैसी ने मनाली पुलिस के समक्ष ब्रूनो के रहस्यमयी स्थिति में गुम होने संबंधित रिपोर्ट दायर की थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता बु्रनो के पिता ने पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से न लेने के आरोप लगाए हैं और कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसके बेटे को ढूंढने में सहायता की जाए। मामले पर सुनवाई 15 नवम्बर को होगी।