सोसायटी को जमीन देने के लिए लीज रूल में होगा संशोधन, नेताओं व अफसरों पर मेहरबानी की तैयारी

Edited By Ekta, Updated: 13 Jun, 2018 09:19 AM

society to give land for lease rule will be in amendment

आवासीय सोसायटी के तहत आवास बनाने के लिए सरकार हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 (लीज रूल) में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इन नियमों में संशोधन किए जाने की स्थिति में नेता और अधिकारी के अलावा अन्य लोग आवासीय सोसायटी के तहत आवास बनाने के लिए जमीन ले...

शिमला: आवासीय सोसायटी के तहत आवास बनाने के लिए सरकार हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 (लीज रूल) में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इन नियमों में संशोधन किए जाने की स्थिति में नेता और अधिकारी के अलावा अन्य लोग आवासीय सोसायटी के तहत आवास बनाने के लिए जमीन ले सकेंगे। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया गया है जो नियमों का अध्ययन कर रही है। 


नियमों में संशोधन से पूर्व विधि विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी ताकि किसी तरह की विवादित स्थिति पैदा न हो। मौजूदा समय में बने लीज रूल में इस तरह का प्रावधान नहीं है। ऐसे में लीज रूल में संशोधन करने की स्थिति में आसानी से आवासीय निर्माण के लिए जमीन ली जा सकेगी। अभी शैक्षणिक संस्थान खोलने सहित प्रदेश हित से जुड़े अन्य कार्यों के लिए जमीन को उपलब्ध करवाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लंबे समय से यह कसरत चल रही है कि विधायक और पूर्व विधायकों के साथ अफसरशाही के लिए आवासीय कालोनी का निर्माण किया जाए। 


विधायक एवं पूर्व विधायकों के लिए शिमला एयरपोर्ट के नजदीक जाठिया देवी के पास 30 बीघा जमीन को देखा गया है। यह कार्य लीज रूल में प्रावधान न होने के कारण सिरे नहीं चढ़ पाया है। इससे पहले भी विधायकों को हीरानगर में लीज पर जमीन दी जा चुकी है। इसके अलावा आई.ए.एस. एसोसिएशन की कालोनी को भी भूमि लीज पर मिल चुकी है। ऐसे में यदि नियमों में फिर से छूट दी जाती है तो नेताओं के साथ अधिकारियों को फिर से लीज पर भूमि उपलब्ध करवाने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी जिसके बाद मंत्रिमंडल की तरफ से इस बारे अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद लीज रूल में आवश्यक संशोधन करने संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। 
 

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