Edited By Vijay, Updated: 07 Dec, 2018 11:20 PM
राज्य सरकार ने ट्रांसफर के बाद ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले कृषि विभाग के सब्जैक्ट मैटर स्पैशलिस्ट (एस.एम.एस.) रक्षपाल सिंह को सस्पैंड कर दिया है। कृषि विभाग ने रक्षपाल सिंह का तबादला किन्नौर के काजा के लिए किया था। काजा में रक्षपाल सिंह को बतौर सहायक...
शिमला: राज्य सरकार ने ट्रांसफर के बाद ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले कृषि विभाग के सब्जैक्ट मैटर स्पैशलिस्ट (एस.एम.एस.) रक्षपाल सिंह को सस्पैंड कर दिया है। कृषि विभाग ने रक्षपाल सिंह का तबादला किन्नौर के काजा के लिए किया था। काजा में रक्षपाल सिंह को बतौर सहायक परियोजना अधिकारी (ए.पी.ओ.) ड्यूटी ज्वाइन करनी थी लेकिन अढ़ाई माह का वक्त बीतने के बाद भी रक्षपाल ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। इसे देखते हुए प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा ने सैंटर सर्विस रूल्स-1965 का दोषी पाते हुए रक्षपाल सिंह को निलंबित किया है, साथ ही रक्षपाल का हैडक्वार्टर ए.डी.सी. दफ्तर काजा में फिक्स किया है। रक्षपाल सिंह को ए.डी.सी. काजा की परमिशन के बगैर मुख्यालय से बाहर न जाने के निर्देश दिए गए हैं।
सूचना के मुताबिक कृषि विभाग ने 28 सितम्बर को रक्षपाल को काजा के लिए ट्रांसफर किया लेकिन रक्षपाल ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। 17 अक्तूबर को विभाग ने रक्षपाल को ड्यूटी ज्वाइन करने को नोटिस जारी किया। इसके लगभग एक माह बाद विभाग ने दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया और 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा। इस नोटिस के जवाब में एस.एम.एस. रक्षपाल ने उन्हें कांगड़ा जिला में एडजस्ट करने का आग्रह किया लेकिन विभाग ने एस.एम.एस. के इस आग्रह को ठुकरा दिया।
इस अनुशासनहीनता के लिए सरकार ने एस.एम.एस. को सी.सी.ई. रूल्स-1965 के सब रूल्स (1) ऑफ रूल्स 10 का दोषी ठहराते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि काजा में विभाग ने सहायक परियोजना अधिकारी का पद सृजित कर रखा है। रक्षपाल को इसी पद पर ट्रांसफर आदेशों के 15 दिनों के भीतर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी।