Edited By prashant sharma, Updated: 16 Jun, 2020 03:06 PM
सिरमौर जिला में ढाबों-रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों में अब ग्राहकों को बैठकर खाने की इजाजत होगी। सिरमौर जिला प्रशासन ने इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की है।
नाहन (सतीश शर्मा) : सिरमौर जिला में ढाबों-रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों में अब ग्राहकों को बैठकर खाने की इजाजत होगी। सिरमौर जिला प्रशासन ने इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक संचालकों को यह तय करना होगा कि बैठने की क्षमता 60 फीसदी से अधिक न हो। वहीं जिला में अब होटल वह होमस्टे को भी खोलने की अनुमति दी गई है। मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर डॉ आरके परुथी ने बताया कि होटल व होम स्टे संचालक केवल नॉन टूरिज्म के मकसद से जिला में आए लोगों को ही ठहरा सकेंगे इसके अलावा स्थानीय लोग ही होटल व होम स्टे इस्तेमाल कर पाएंगे।
प्रशासन ने यह साफ हिदायतें दिए कि यदि कोई भी होटल-ढाबा-रेस्टोरेंट संचालक जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी ने कहा कि यदि कोई भी अवहेलना करते पाया गया तो होटल ढाबा रेस्टोरेंट को त्वरित कार्रवाई करते हुए सील किया जाएगा। गौर हो कि होटल व होमस्टे संचालक लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि उनको अपना कारोबार शुरू के लिए छूट दी जाए। उम्मीद है कि उन्हें अब कुछ राहत जरुर मिलेंगी ।