हमीरपुर में रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, 1 जुलाई से खुलेंगे धार्मिक स्थल

Edited By Vijay, Updated: 23 Jun, 2021 07:00 PM

shops will open till 8 pm religious places will open from july 1

प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी कोरोना कफ्र्यू में एक बार फिर कई रियायतें दी गई हैं। जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बुधवार को इस बाबत आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि अब सभी बाजार, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती...

हमीरपुर (राजीव चौहान): प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी कोरोना कफ्र्यू में एक बार फिर कई रियायतें दी गई हैं। जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बुधवार को इस बाबत आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि अब सभी बाजार, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। दवा की दुकानों और मेडिकल स्टोरों पर पहले की तरह ही कोई समय सीमा नहीं रहेगी। रेस्तरां, बार, ढाबे और खाने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। जिलाधीश ने कहा कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 से संबंधित नियमों और सावधानियों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

1 जुलाई से दफ्तरों में आएगा पूरा स्टाफ

सभी सरकारी-अद्र्ध सरकारी कार्यालय, संस्थान, स्थानीय निकायों के कार्यालय और अन्य कार्यालय 1 जुलाई से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग संस्थान और फार्मेसी कॉलेजों को खोलने के आदेश पहले ही हो चुके हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुतकनीकी कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी 1 जुलाई से खुलेंगे। अन्य सभी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान तथा कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेेंगे।

धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन भजन-कीर्तन सहित अन्य आयोजन पर पाबंदी

धार्मिक स्थलों को भी 1 जुलाई से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं लेकिन इनमें केवल दर्शन की ही अनुमति होगी। मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन, जागरण और अन्य आयोजन पर पाबंदी रहेगी। सिनेमा हॉल, सभागार, पार्क, क्लब और जिम केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। खेल परिसर भी खेलकूद गतिविधियों के लिए खुल जाएंगे लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।

शादी समारोहों में 50 प्रतिशत की अनुमति

सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोरंजन, विवाह और अन्य सार्वजनिक समारोह इंडोर आयोजन स्थलों पर केवल 50 प्रतिशत क्षमता तथा अधिकतम 50 लोगों की संख्या के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। खुले आयोजन स्थलों पर अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग भाग ले सकते हैं। अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 1 जुलाई से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू हो जाएंगी।

मास्क पहनना और सोशल डिस्टैंसिंग का करना पालन जरूरी 

जिलाधीश ने कहा कि आम जनता के लिए मास्क के प्रयोग और आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे नियम सख्ती से लागू रहेंगे। पान-गुटखा के प्रयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पूर्णतय: प्रतिबंध है। जिलाधीश ने जिला वासियों से अपील की है कि वे कोरोना संबंधी सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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