Edited By Kuldeep, Updated: 20 Apr, 2020 08:44 PM
हिमाचल में हजारों प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री व अन्य मूलभूत सुविधाएं न मिलने संबंधी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 22 अप्रैल तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
शिमला, (मनोहर): हिमाचल में हजारों प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री व अन्य मूलभूत सुविधाएं न मिलने संबंधी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 22 अप्रैल तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी सुभाष चंदरन द्वारा दायर जनहित याचिका की वीडियो कान्फ्रैं सिंग द्वारा सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए। पेशे से वकील प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करके प्रदेश सरकार को हजारों प्रवासी मजदूरों को राशन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की गुहार लगाई है। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं जिसमें कि खाद्य सामग्री व अन्य रहने योग्य सुविधाएं शामिल हैं, देने में विफ ल रही है। प्रार्थी ने याचिका में भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अन्य हाईकोर्ट द्वारा इस बाबत जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कोर्ट से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार को इन प्रवासी मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की जरूरी निर्देश दिए जाएं। मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।