Edited By Kuldeep, Updated: 21 Jan, 2019 05:36 PM
सरकारी राशन के डिपुओं में अगर डिपो संचालक सरकारी राशन की खुली दालें बेचते हुए पाए गए तो विभाग इस पर कार्रवाई करेगा।
शिमला (राजेश): सरकारी राशन के डिपुओं में अगर डिपो संचालक सरकारी राशन की खुली दालें बेचते हुए पाए गए तो विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। सरकार द्वारा सरकारी राशन के तहत मिलने वाली दालें खुली बेचने पर रोक लगाई गई है लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कई डिपुओं में ये दालें खुली बेची जा रही हैं जबकि विभाग के गोदामों से ये दालें पैकेट में आती हैं। ऐसे में अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सख्त हो गया है और खुली दालें बेचने पर कार्रवाई करेगा। वहीं यदि सरकारी राशन उपभोक्ता को डिपो संचालक डिपो में मिलने वाली दाल खुली देता है तो वह अपने जिला खाद्य आपूॢत निरीक्षक के पास शिकायत भी कर सकता है।
उपभोक्ताओं को भी विभाग ने किया आगाह
जानकारी के अनुसार कई डिपुओं में सरकारी दालें खुली बेचने की शिकायतें विभाग को मिली हैं। इसके तहत विभाग ने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त कई उपभोक्ता ऐसे भी होते हैं जो डिपो में मिलने वाली दालों को नहीं खरीदते हैं, ऐसे में डिपो संचालक दुकानी दामों पर भी दालें बेच सकते हैं जिस पर पकड़ बनाने को उपभोक्ताओं को भी विभाग ने आगाह किया है कि इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो वे विभाग से संपर्क कर सकते हैं। मौजूदा समय में डिपुओं में प्रति परिवार 3 दालें मिलती हैं। ऐसे में कई बार च्वाइस की दाल मिलाकर 4 दालें डिपुओं में पहुंचती हैं और उपभोक्ता अपनी पसंद की दाल लेता है। इनमें मलका, दाल चना, मूंग और माह की दाल शामिल है।
विभाग से करें शिकायत
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग डिपो सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि संचालक डिपो में खुली दालें नहीं बेच सकते हैं। इसके लिए पहले भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उपभोक्ताओं को यदि किसी भी डिपो में खुली दाल मिलती है तो वे विभाग से शिकायत कर सकते हैं।